प्रतीकात्मक चित्र
राज्य प्रवक्ता
जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल त्वरित न्याय के लिए जाने जाते हैं। फरियादी सुप्रिया नौटियाल पत्नी स्व० प्रदीप रतूड़ी ने जिलाधिकारी के समक्ष गुहार लगाई। बताया कि उनके स्वर्गीय पति प्रदीप रतूड़ी ने वाहन के लिए एचडीएफसी आरगो जीआईसी कंपनी से 8 लाख 11 हजार 7 सौ 9 रुपये का ऋण लिया था। तब ऋण का बीमा भी करवाया गया लेकिन पति की मौत के बाद बीमा कंपनी उन्हें परेशान करने लगी। डीएम की कार्रवाई के बाद बीमा कंपनी ने चेक से उन्हें 8 लाख 92 हजार का भुगतान कर दिया है।
डीएम को 9 साल की बालिका की विधवा मां सुप्रिया ने बताया कि उनके पति ने वाहन क्र्रय के लिए ऋण लिया और उसका बीमा भी करवाया गया लेकिन एचडीएफसी अरगो जीआईसी लिमिटेड ने बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज कभी भी डाक या कुरियर के माध्यम से भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं कराए। पति की मृत्यु के बाद उन पर लोन चुकता करने का दबाव बनाया जा रहा है और लोन न चुकाने की स्थिति में वाहन को उठा लेने की धमकी दी जा रही है।
जिलाधिकारी ने बीमित ऋण होने के बाद भी 09 वर्षीय मासूम बेटी की विधवा मॉ सुप्रिया को किया प्रताड़ित करने पर एचडीएफसी आरगो जीआईसी लिमिटेड की 8.11 लाख की आरसी काटते हुए फरमान सुनाया है कि 05 दिन में ऋण माफी करें नहीं हुई तो संबंधित कंपनी की सम्पति कुर्क कर नीलाम कर दी जाएगी। जिलाधिकारी की चेतावनी और सख्त रूप से एचडीएफसी आरगो जीआईसी ने 8 लाख 92 हजार का चैक तहसील सदर के नाम जमा कर दिया है।
