एनआईओएस प्रशिक्षित नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर
राज्य प्रवक्ता
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से डीएलएड प्रशिक्षित अब सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवम्बर को एक याचिका की सुनवाई में यह यह निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में डीएलएड प्रशिक्षितों की भर्ती का निर्णय लिया है। इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसी महीने पात्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे।
मालूम हो कि गत वर्ष दिसम्बर माह में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईओएस के डीएलएड प्रशिक्षतों को प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवम्बर को एनआईओएस प्रशिक्षतों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने के आदेश दिए हैं।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायायल के आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालयों में 1200 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी बेसिक को मंगलवार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस पर सीईओ के साथ बैठक के बाद काउंसलिंग की तिथि तय की जानी है। प्रयास किया जा रहा है कि काउंसलिंग एक ही दिन आयोजित की जाए।