राज्य प्रवक्ता
एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार ओर सचिव माध्यमिक शिक्षा को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने आदेष जारी कर कहा है कि एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति तत्काल शुरू करें अन्यथा न्यायालय की अवमानना समझी जाएगी। बता दें कि सरकार और विभाग अपनी आदत के अनुसार मामले को लटका रही थी। शिक्षक संघ बार-बार अनुनय विनय कर रहा था मगर विनय न मानत, जलधि जड़, ही चलता रहा और आखिर में थक हार कर शिक्षक संघ को कोर्ट की शरण जाना पड़ा। बार-बार लटकाने व 2269 एलटी शिक्षको की पदोन्नति फाइल विगत दो वर्षों से आयोग में धूल फांक रही थी। पदोन्नति संघर्ष समिति के अध्यक्ष केशर सिंह रावत सहित 120 एलटी शिक्षकों ने ट्रिव्युनल न्यायालय नैनीताल में न्यायिक याचिका दाखिल की। न्यायालय ने अपने आदेश में सचिव शिक्षा को बिना समय गंवाए तत्काल पदोन्नति करने को कहा है। शीघ्र पदोन्नति न होने की स्थिति में पदोन्नति संघर्ष समिति उत्तराखंड ने उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अवमानना याचिका दाखिल करने की चेतावनी दी है।