
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल।
राज्य प्रवक्ता
हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण के मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी। कोर्ट ने सरकार से 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि भुवन सिंह और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर मंगलवार को अदालत में पेश हुए और कहा कि एक दो दिन में जवाब पेश कर दिया जायेगा। अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई की तिथि तय कर दी।
इससे पहले 19 सितम्बर को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा था कि कितने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला है और कितनों को नहीं मिला है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट वर्ष 2017 में एक जनहित याचिका के जवाब में सरकार के इस कदम को पहले ही खारिज कर चुका है। इसी साल प्रदेश सरकार ने पुन: अधिसूचना जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है जो कि गलत है।